UP Labour Card: भारत सरकार द्वारा लेबर कार्ड योजना को शुरू किया गया है जिसके माध्यम से देश के सभी श्रमिक वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा तथा वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाती है। देश में सरकार द्वारा जितनी भी योजनाओं का संचालन किया गया है उन सभी का लाभ रजिस्टर्ड श्रमिकों को लेबर कार्ड योजना के तहत दिया जाता है। जैसे कि – स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृति एवं प्रसूति सहायता आदि के तहत अन्य कई योजनाओं का फायदा मिलता है। यदि आप भी एक श्रमिक हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस स्कीम्स में रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसमें आप ऑफलाइन प्रक्रिया के साथ घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया से भी लेबर कार्ड के लिए पंजीयन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस सम्पूर्ण जानकारी के बारे में…….
UP Labour Card के लिए पंजीकरण कैसे करें?
राज्य के जितने भी इच्छुक नागरिक हैं जो लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिए आपको नीचे दी हुई निम्न प्रक्रिया का पालन करना है।
प्रथम चरण
- आवेदक को सबसे पहले श्रमिक पंजीकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है। इसके पश्चात आपके सामने उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल कर आएगी।
- अब आपको होम पेज पर अधिनियम प्रबंधन प्रणाली का लिंक नजर आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर Labour Act Management System की वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
- अब आपको यहाँ पर अपनी भाषा सेलेक्ट करनी है तथा वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है। अब आपको पोर्टल की सदस्यता लेनी है ताकि आप पोर्टल का इस्तेमाल कर सकें।
- अगर आप अभी नए user हैं तो आपको Register Now के विकल्प पर क्लिक कर लेना है इसके बाद New Registration के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब यहां पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा इसमें आपको कुछ जानकारी तथा यूजर आईडी तथा पासवर्ड बनाना है।
- अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर देना है।
- यहाँ पर आप पोर्टल के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन, नवीनीकरण, वार्षिक रिटर्न्स इत्यादि का इस्तेमाल करना है।
- अब आपको एक्ट को सेलेक्ट करके पंजीकरण पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही अब आपको अगले पेज पर कुछ निर्देश दिए गए हैं उन्हें पढ़ें तथा I HAVE READ ALL INSTRUCTION CAREFULLY पर टिक लगाकर I AGREE के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
द्वितीय चरण
- अब फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गई है उसे आपको ध्यान से दर्ज करना है। फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म सेव करना है।
- सुरक्षित आवेदन पर जाकर आप अपना सुरक्षित फॉर्म देख सकते हैं।
- अब आप अपना सुरक्षित फॉर्म को सेलेक्ट करके सम्पादित कर सकते हैं तथा जरुरी संलंगक लगा सकते है तथा भुगतान करें।
- अपलोड अटैचमेंट विकल्प पर क्लिक करके आप आवश्यक दस्तावेज Attachment करके अपलोड कर सकते हैं इसके बाद आपको chose file पर जाकर अपलोड अटैचमेंट का चयन करके फिर आप पेमेंट बटन पर जाकर आवेदन संख्या डालकर भुगतान का प्रकार को सेलेक्ट कर सकता है।
- भुगतान आप दो प्रकार से कर सकते हैं पहला चालान तथा ऑनलाइन। चालान पर क्लिक करके आप चालान फॉर्म डाउनलोड करेंगे तथा ऑनलाइन चयन करके Proceed to Payment कर सकते हैं।
- ऑनलाइन सेलेक्ट करते ही आप राजकोष की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको pay without registration पर क्लिक करके डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको डिवीजन के कॉलम से सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यलय का नाम डालकर फिर सेलेक्ट ट्रेजरी के कॉलम से सम्बंधित डिस्ट्रिक्ट की ट्रेजरी का चयन करके डेपोसिटोर नाम में फर्म का नाम डालकर सावधानीपूर्वक सम्बंधित अधिनियम के हेड का चयन शुल्क अंकित करना है।
- भुगतान के बाद चालान नंबर, बैंक का नाम, दिनांक आदि दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करना है अब आपको एप्लीकेशन सम्बंधित उप श्रमयुक्त के पास प्रेषित हो गई है। इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।