GST Bill: फेक जीएसटी बिल की पहचान कैसे करें? अगर थोड़ी सी गलती हुई तो खाली हो जाएगा जेब

जीएसटी धोखाधड़ी की एक गंभीर समस्या है, और नकली चालान बिल इसका सबसे आम तरीका है। इसको पहचानने के लिए व्यापारियों को वैध जीएसटीआईएन युक्त चालान जारी करना अनिवार्य है। फेक बिलों की पहचान के लिए जीएसटी नंबर, बिल का प्रारूप, और त्रुटियों की जांच करनी चाहिए। फर्जी बिलों की…

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Reported by Atul Kumar

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यह सच है कि जीएसटी धोखाधड़ी एक गंभीर समस्या है और नकली चालान बिल इसका सबसे आम तरीका है। 2017 में जीएसटी लागू करने का उद्देश्य देश में कर प्रणाली को सरल बनाना था।

जीएसटी के तहत, सभी रजिस्टर्ड व्यापारियों को वैध जीएसटीआईएन (Goods and Services Tax Identification Number) युक्त चालान जारी करना अनिवार्य है। यह चालान इंटीग्रेटेड जीएसटी, राज्य जीएसटी और राज्य जीएसटी का ब्रेकअप दर्शाता है।

लेकिन, जैसा कि हर नई प्रणाली में होता है, कुछ धोखेबाज जीएसटी का दुरुपयोग करने लगे हैं। नकली बिलों से बचने के लिए, आपको सतर्क रहना होगा और कुछ सावधानियां बरतनी होंगी।

फेक जीएसटी बिल की पहचान कैसे करें?

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फेक जीएसटी बिल से बचने के लिए आपको सतर्क रहना और थोड़ी सी सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है।

यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप फेक जीएसटी बिल की पहचान कर सकते हैं:

1. जीएसटी नंबर:

  • बिल पर 15 अंकों का जीएसटी नंबर होना चाहिए।
  • पहले दो अंक राज्य कोड दर्शाते हैं।
  • अगले 10 अंक सप्लायर या दुकानदार का पैन नंबर दर्शाते हैं।
  • 13वां अंक पैन धारक की इकाई संख्या दर्शाता है।
  • 14वां अक्षर ‘Z’ होता है।
  • 15वां अंक ‘चेकसम डिजिट’ होता है।
  • आप https://www.gst.gov.in/ पर जाकर जीएसटी नंबर की जांच कर सकते हैं।

2. बिल का प्रारूप:

  • बिल में सप्लायर और क्रेता का नाम, पता, जीएसटी नंबर, बिल का नंबर, तारीख, वस्तुओं का विवरण, एचएसएन कोड, जीएसटी दर, कर की राशि, कुल राशि आदि जानकारी होनी चाहिए।
  • बिल पर मुद्रण और हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए।

3. त्रुटियों की जांच करें:

  • बिल में किसी भी प्रकार की त्रुटि, जैसे कि गलत वर्तनी, गलत गणना, या गलत जानकारी, फर्जी बिल का संकेत हो सकता है।

फर्जी जीएसटी बिल की शिकायत कैसे करें?

यदि आपको संदेह है कि आपको फर्जी जीएसटी बिल मिला है, तो आप निम्नलिखित तरीकों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

1. सीबीईसी मित्र हेल्पडेस्क:

  • आप जीएसटी पोर्टल (https://www.gst.gov.in/) पर जाकर ‘सीबीईसी मित्र हेल्पडेस्क’ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • आपको ‘रेज़ वेब टिकट’ पर क्लिक करना होगा और शिकायत का विवरण भरना होगा।
  • आपको बिल की प्रति और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।

2. ईमेल:

  • आप cbecmitra.heldesk@icegate.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं।
  • ईमेल में आपको शिकायत का विवरण, बिल की प्रति और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज शामिल करने होंगे।

3. ट्विटर:

  • आप GST के आधिकारिक ट्विटर हैंडल (@askGST_GoI) पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  • आपको ट्वीट में शिकायत का विवरण, बिल की प्रति और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज शामिल करने होंगे।

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