झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों के लिए ऋण माफी योजना की घोषणा की है। यह योजना उन किसानों को ऋण बोझ से मुक्त करने के लिए शुरू की गई है जो ऋण के कारण परेशान हैं।
यदि आप लोग भी झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से अपना 50 हजार रूपए तक का लोन माफ करना चाहते हैं। तो आपको इस योजना में आवेदन करना अनिवार्य है। आइए जानते हैं इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी। इसके लिए अंत तक लेख में अवश्य बने रहें।
झारखंड ऋण माफी योजना क्या है?
झारखंड सरकार ने 1 फरवरी 2021 को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को कृषि ऋण में छूट देना और उनका कर्ज माफ करना है। अर्थात राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और कृषि विकास को बढ़ावा देना है।
योजना के तहत, पात्र किसानों को 50,000 रुपये तक का ऋण माफ किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास नीचे दिए हुए निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- भूमि रिकॉर्ड
- ऋण विवरण
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं हैं-
- स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का झारखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- जिस भी किसान ने वर्ष 2020 पहले बैंक से लोन प्राप्त किया हो।
- आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
- किसान द्वारा क्रेडिट कार्ड से ऋण लिया गया हो।
- आपके पास अपनी स्वयं की भूमि होगी अथवा आप लीज पर लेकर खेती कर रहें हैं।
ऐसे करें योजना में आवेदन
ऋण माफी भुगतान के लिए सरकार के द्वारा आवेदकों का विवरण बैंकों को आपके आधार नंबर तथा राशन कार्ड के साथ किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए झारखंड राज्य की कृषि ऋण माफी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना है। सम्पूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाएंगे ये लोग, जानिए कौन हैं ये
योजना के तहत कई ऐसे नागरिक हैं जिन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इनकी जानकारी नीचे निम्न प्रकार से दी जाएगी।
1. सरकारी कर्मचारी:
- यदि आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
2. आयकरदाता:
- यदि आपने 2020-21 में आयकर जमा किया था, तो आप इस योजना के लिए अपात्र हैं।
3. उच्च पेंशन पाने वाले:
- यदि आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं और ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।