हाल-फिलहाल में RBI कार्रवाई में कई बैंक नप गए हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक तो जैसे इस कार्रवाई के बाद बरबादी के मुहाने पर लटक रहा हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर शिकंजा कस रहा है, जिससे उन्हें तत्काल कार्रवाई करनी पड़ रही है. जुर्माना लगाने से लेकर लाइसेंस रद्द करने तक, RBI की कार्रवाइयां लगातार जारी हैं, अब एक लिस्ट में एक और बैंक का नाम जुड़ गया है।
शिरपूर सहकारी बैंक पर लगाईं पाबंदियां
हाल ही में, RBI ने बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए महाराष्ट्र स्थित शिरपूर सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया है. इसके परिणामस्वरूप, बैंक को सोमवार से खाता धारक अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाएंगे
आरबीआई के बयान के अनुसार, सोमवार से सहकारी बैंक केंद्रीय बैंक से पूर्व अनुमति के बिना नए लोन जारी नहीं कर पाएगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा. इसके अलावा, बैंक को बिना अनुमति के अपनी संपत्तियों को हस्तांतरित या निपटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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जमाकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा?
आरबीआई द्वारा यह कदम शिरपूर मर्चेंट्स सहकारी बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए उठाया गया है. ग्राहकों को बचत, चालू या किसी अन्य खाते से कोई भी राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी.
हालांकि, आरबीआई की शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी बैंक ग्राहक बैंक खाते में जमा राशि से अपने ऋण का भुगतान कर सकेगा. RBI ने यह भी कहा है कि पात्र जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ₹5 लाख तक की ऋण गारंटी निगम के दावों का हकदार बनाया जाएगा.
अगले 6 महीने प्रभावी रहेंगे प्रतिबंध
8 अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद होने के कारण लगाए गए प्रतिबंध छह महीने के लिए प्रभावी रहेंगे. हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का मतलब ये नहीं है की बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. बैंक उनके साथ अपना बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा जब तक कि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार न हो जाए।