UPI Payment : UPI एक बहुत ही लोकप्रिय तरीका है पैसे भेजने और प्राप्त करने का। लेकिन कई बार गलती से यूपीआई का इस्तेमाल करते समय पैसा गलत खाते में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराएं नहीं। आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस सम्पूर्ण जानकारी के विषय में…….
लोकपाल में करें शिकायत
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से ग्राहकों के लिए एक सुविधा दी जा रही है। यदि आपके UPI पेमेंट ट्रांजेक्शन को लेकर आरबीआई गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है, तो आप आरबीआई के लोकपाल से इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई लोकपाल एक स्वतंत्र संस्था है जो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित शिकायतों का निपटान करती है। अगर आपका UPI पेमेंट ट्रांजेक्शन गलत, त्रुटिपूर्ण या अवैध था, तो आप आरबीआई लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं।
आरबीआई लोकपाल से शिकायत करने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- एक शिकायत पत्र
- ट्रांजेक्शन का विवरण
- शिकायतकर्ता का पहचान पत्र
आपका पैसा होगा रिफंड
आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार, अगर आपने गलती से किसी अन्य खाते में अपना पैसा ट्रांसफर किया है, तो आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होंगे:
- सबसे पहले, आपको अपने बैंक से संपर्क करना होगा। बैंक को बताएं कि आपने गलती से किसी अन्य खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। बैंक आपकी शिकायत की जांच करेगा और आगे की कार्रवाई करेगा।
- अगर आपके पास गलत खाते के धारक का नंबर है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि आपने गलती से उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। वे आपका पैसा वापस करने के लिए सहमत हो सकते हैं।
- अगर बैंक और गलत खाते के धारक से कोई मदद नहीं मिलती है, तो आप NPCI से शिकायत कर सकते हैं। NPCI UPI का संचालन करने वाली संस्था है। NPCI आपकी शिकायत की जांच करेगा और आगे की कार्रवाई करेगा।
- अगर NPCI से भी कोई मदद नहीं मिलती है, तो आप RBI के लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। RBI के लोकपाल बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है। लोकपाल आपकी शिकायत की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करेगा और उचित निर्णय लेगा।
गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन का पैसा वापस आएगा
गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन का पैसा वापस पाने के लिए आपको दो आसान तरीके हैं:
पहला तरीका:
- सबसे पहले, आपको उस पेमेंट सिस्टम (G Pay, PhonePe, Paytm) से संपर्क करना होगा जिससे आपने पैसा ट्रांसफर किया था।
- उनकी कस्टमर सेवा को बताएं कि आपने गलती से किसी अन्य खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है।
- पेमेंट सिस्टम आपकी शिकायत की जांच करेगा और आगे की कार्रवाई करेगा।
दूसरा तरीका:
- अगर आपका पेमेंट सिस्टम रिफंड को लेकर संज्ञान नहीं लेता और तय समय में आपके खाते में रिफंड नहीं आता, तो आप आरबीआई में शिकायत कर सकते हैं।
- आरबीआई के लोकपाल बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है।
- लोकपाल आपकी शिकायत की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करेगा और उचित निर्णय लेगा।
ऐसे करें शिकायत
गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन का पैसा वापस पाने के लिए आप आरबीआई के लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई के लोकपाल बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है।
आरबीआई के लोकपाल में शिकायत करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होंगे:
- सबसे पहले, आपको आरबीआई की वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर जाएं।
- होमपेज पर, “शिकायत दर्ज करें” पर क्लिक करें।
- अपनी शिकायत के बारे में जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- “प्रस्तुत करें” पर क्लिक करें।
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