पीएम किसान योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक लाभकारी योजना है जिसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत देश के केवल पात्र किसानों को ही इस स्कीम का लाभ दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष किसानों को 6,000 रूपए की राशि अलग-अलग किस्तों में प्रदान की जाती है। वहीं इस योजना में किसानों को 8,000 रूपए प्रदान करने की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा कर दी गई है। पीएम किसान की 16वीं क़िस्त आने के बाद अब किसान 17वीं क़िस्त का इन्तजार कर रहें हैं लेकिन सरकार द्वारा कुछ आवश्यक नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि इस बार 17वीं क़िस्त का लाभ कई किसानों को नहीं प्रदान किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं किन किसानों को 17वीं क़िस्त से वंचित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
देश के सभी किसानों को आर्थिक सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत किसानों को खेती से जुड़ी सामग्री लेने एवं अपनी जरुरत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना का जो पूरा खर्चा है वह केंद्र सरकार स्वयं चुकाती है। योजना के तहत हर साल किसान परिवारों को 6,000 रूपए की वित्तीय सहायता मिलती है। तथा इस वित्तीय सहायता को साल में भर में तीन किस्तों में भेजा जाता है जिसमें हर चार महीने में पात्र किसान के खाते में 2000 रूपए ट्रांसफर किए जाते हैं।
बिहार में नहीं मिलेगा योजना का लाभ
यदि आप एक किसान है तो जरूर ही आप पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त कर रहें होंगे। हम आपको एक जरुरी जानकारी देने जा रहें जो आपको पता होनी बहुत ही जरुरी है। पीएम किसान योजना का लाभ तो देश के सभी किसानों को दिया जाता है और वे सभी किसान अभी तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहें हैं परन्तु बिहार के किसानों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के किसानों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक राज्य के कई किसानों को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एग्रीकल्चर विभाग की ओर से सूचना जारी की गई है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों की कई शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें
- स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपनी खुद की कृषि हेतु भूमि होनी अनिवार्य है।
- किसान आवेदक का जो बैंक अकाउंट है वह आधार तथा एनपीसीआई से लिंक होना आवश्यक है।
- आवेदक का नाम खेती का जमाबंदी से पहले होना जरुरी है।
वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन
राज्य सरकार ने जारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि जिन भी किसानों को योजना का फायदा नहीं दिया गया है वे किसान पोर्टल के फॉर्मर कॉर्नर पर जाकर योजना का फायदा उठा सकते हैं। अपने आप को रेजिस्टर्ड करने के लिए आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर जाना है। हाल ही में सरकार द्वारा किसानों के खातों में 16वीं क़िस्त को ट्रांसफर किया गया है।
इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
राज्य सरकार का कहना है कि जिनके परिवार में इस योजना का लाभ पहले से कोई सदस्य प्राप्त कर रहा है तो उस परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन किसानों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है उन्हें भी पीएम स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना में पंजीकृत आवेदक किसान की आयु 10-02-2019 को 18 वर्ष पूर्ण होनी आवश्यक है। यदि आवेदक संस्थागत खेत का मालिक नहीं है तो उन्हें लाभ से वंचित किया जाएगा।