Indian Railways : भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन रवाना होने से कुछ देर पहले भी खोया हुआ टिकट डुप्लीकेट टिकट के रूप में बदला जा सकता है। इसके लिए यात्री को ट्रेन के चलने से पहले किसी भी आरक्षण केंद्र या टिकट काउंटर पर जाकर अपनी पहचान और टिकट की जानकारी देनी होगी। इसके बाद उसे एक फॉर्म भरना होगा और 100 रुपये का शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान कैश, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है।
डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए यात्री को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- अपना पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
- खोया हुआ टिकट की जानकारी, जैसे कि ट्रेन का नंबर, यात्रा की तारीख, बोगी का नंबर और बर्थ नंबर।
डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए यात्री को ट्रेन के चलने से कम से कम 30 मिनट पहले आवेदन करना चाहिए। अगर यात्री ट्रेन के चलने से कम से कम 15 मिनट पहले आवेदन करता है, तो उसे 50% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
ध्यान दें कि डुप्लीकेट टिकट बनवाने के बाद खोया हुआ टिकट वापस नहीं मिलेगा।
यदि आपके साथ भी ट्रेन रवाना होने से कुछ देर पहले टिकट खो जाता है, तो आप इन चरणों का पालन करके डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं:
- ट्रेन के चलने से कम से कम 30 मिनट पहले किसी भी आरक्षण केंद्र या टिकट काउंटर पर जाएं।
- अपना पहचान पत्र और खोया हुआ टिकट की जानकारी प्रस्तुत करें।
- फॉर्म भरें और 100 रुपये का शुल्क का भुगतान करें।
- डुप्लीकेट टिकट प्राप्त करें।
अगर आप डुप्लीकेट टिकट बनवाने में असमर्थ हैं, तो आप ट्रेन में टीटीई से संपर्क कर सकते हैं। टीटीई आपकी मदद कर सकता है।
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