होम लोन लेने वाले की मौत के बाद कौन भरेगा पैसा? क्या घर को बैंक करेगा नीलाम जानें?

जानकारों की राय में लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर इसको चुकता करने में हर एक लोन को लेकर एक खास नियम तय किया है। ये नियम होम लोन के मामले में अलग होगा और पर्सनल लोन के मामले में प्रावधान अलग होंगे।

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Reported by Atul Kumar

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Bank Rules for Loan: विषम परिस्थिति में अपनी पैसे की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोग बहुत प्रकार के लोन लेते है। बैंक की तरफ से मकान लेने अथवा निर्माण करने, कार के लिए एवं पर्सनल लोन की पेशकश होती है। दिए जाने वाले होम लोन पर बैंक ब्याज भी लेता है एवं लोन धारक को EMI की तरह से लिए लोन को रिटर्न करना होता है। लेकिन एक प्रश्न यह भी आता है कि होम लोन की बची राशि को वापस करने से पूर्व लोन धारक का देहांत हो जाने पर इसको देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? कौन इस लोन को अदा करेगा?

इस बात को समझ ले कि किसी भी बैंक से लोन लेने के बाद व्यक्ति के खास टाइमपीरियड पर लिए गए लोन को चुकाना अनिवार्य रहता है। इस काम में असफल होने की दशा में बैंक के पास लोन धारक के ऊपर कानून के मुताबिक एक्शन लेने के अधिकार रहते है। अब यह भी जान लेने की जरूरत है कि लोन को चुकता करने से पूर्व धारक की मौत होने पर बैंक किसके इसकी वसूली करने वाला है?

इस मामले में नियम जानें

जानकारों की राय में लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर इसको चुकता करने में हर एक लोन को लेकर एक खास नियम तय किया है। ये नियम होम लोन के मामले में अलग होगा और पर्सनल लोन के मामले में प्रावधान अलग होंगे। इसलिए आपको हर लोन के हिसाब से समझना होगा कि लोन वाले शख्स की मृत्यु के बाद लोन का भुगतान कौन करता है?

होम लोन को लेकर नियम

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जिस भी समय कोई व्यक्ति बैंक से होम लोन लेगा तो वो इस लोन की प्रोसेस में अपने मकान के पेपर्स को गिरवी रखेगा इसका अर्थ हुआ कि उसका मकान गिरवी को जायेगा। अब लोन लेने वाले का निधन हो जाने पर को-बोरोवर को लोन चुकाना होगा। इसके अतिरिक्त लोन लेने वाले का उत्तराधिकारी के ऊपर भी उसके लोन को देने का जिम्मा आएगा। यदि वे इस लोन को दे सकने में सक्षम है तो उनको यह जिम्मा दिया जाएगा।

इन लोगों को यह भी विकल्प मिलता है कि वे प्रॉपर्टी को बेचकर इस लोन को चुकता कर सकते है। यह दोनों ही कार्यवाही न होने पर बैंक उस गिरवी प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर सकता है। इस प्रकार से बैंक लोन की रकम की वसूली करेगा किंतु इसके अतिरिक्त भी बैंक से एक विकल्प मिलने लगा है। वह है कि बैंक लोन लेते समय पर एक बीमा करने को कहता है और लोन धारक की मौत होने पर इस बीमे से रकम की वसूली होगी। लोन लेते समय व्यक्ति को इस बीमे की डिटेल्स लेनी चाहिए।

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पर्सनल और ऑटो लोन के लिए नियम

पर्सनल लोन ग्राहकों में काफी डिमांड में रहता है किंतु यह सुरक्षित नहीं होता है। इस लोन अथवा क्रेडिट कार्ड के लोन लेने वाले की मौत होने की दशा में किसी अन्य व्यक्ति से इस लोन की वसूली का काम नहीं हो सकता है। यहां पर व्यक्ति के उत्तराधिकारी पर इस लोन की अदायगी का जिम्मा नहीं रहता है। इस दशा में उस इंसान की मौत होने पर लोन भी समाप्त हो जायेगा।

अब बात कर लें आटो लोन मतलब कि कार या बाइक को लेकर लिए गए लोन की। इस लोन को लेने के बाद लोन धारक का देहांत हो जाने की दशा में बैंक उत्तराधिकारी से लिए गए लोन की रकम जमा करने की बात करता है। यदि लोन को चुकाया नहीं जाता है तो उस वाहन को बैंक अपने पास लेकर जाएगा। इस वाहन को बेचकर ही उस लोन की रकम वसूलने का काम होगा।

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