International Women Day 2024: भारत समेत पूरी दुनिया में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा. महिला दिवस पर हर साल नारी सशक्तिकरण और उनके अधिकारों पर खूब बातें होती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं अपने इन अधिकारों के बारे में जानती ही नहीं. भारतीय संविधान ने महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं. यहां जानिए ऐसे 10 कानूनी अधिकारों के बारे में, जिनकी जानकारी हर भारतीय महिला को होनी चाहिए.
समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार
भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि लिंग के आधार पर सैलरी, पारिश्रमिक या मजदूरी को लेकर भेदभाव ना हो सके. महिलाओं को समान काम के लिए समान मेहनताना पाने का अधिकार है.
मेडिकल जांच
किसी भी परिस्थिति में महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन ना हो, इसलिए भारतीय कानून में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि अगर किसी महिला पर किसी आपराधिक मामले का आरोप लगा है तो उसकी मेडिकल जांच किसी अन्य महिला द्वारा या उसकी उपस्थिति में ही की होनी चाहिए.
वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न अधिनियम
इस अधिनियम के तहत वर्क प्लेस पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के अगेन्स्ट शिकायत कराने का राइट मिलता है. यह अधिनियम शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना करने की भी पैरवी करता है, ताकि महिलाओं को सुरक्षित वर्क प्लेस मिल सके.
भारतीय संविधान की धारा 498
यह धारा महिलाओं को मौखिक, आर्थिक, भावनात्मक और यौन शोषण समेत डोमेस्टिक वॉइलेंस से बचाती है.
यौन अपराध
अगर कोई महिला यौन अपराधों से पीड़ित है तो उसे गोपनीयता और सम्मान की रक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने अकेले या महिला पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में अपना बयान दर्ज कराने का पूरा हक है.
Free कानूनी सहायता
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत बलात्कार पीड़ित महिलाएं फ्री लीगल हेल्प की हकदार हैं. यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि ऐसे मुश्किल समय के दौरान पीड़िता को सही और निशुल्क कानूनी सहायता मिल सके.
गिरफ्तारी संबंधी अधिकार
असाधारण परिस्थितियों के अलावा महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. इतना ही नहीं इस कानून के अनुसार महिला आरोपी से पुलिस महिला कॉन्स्टेबल और परिवार या दोस्तों की मौजूदगी में ही पूछताछ कर सकती है.
आईपीसी की धारा 354डी
IPC की धारा 354डी ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है, जो बार-बार निजी बातें करके या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से निगरानी करके महिलाओं का पीछा करते हैं.