पति का दावा, LIC, रेंट और लोन चुकाने के बाद नहीं बचता पैसा, गुजारा भत्ता देने से किया इनकार
Karnataka HC Ruled: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि तलाक चाहने वाले पति द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि का आकलन करते समय प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रिब्यूशन, फेस्टिवल एडवांस, एलआईसी प्रीमियम, हाउस रेंट रिकवरी और लोन जैसी कटौतियों को शामिल नहीं किया जा सकता है. न्यायमूर्ति हंचेट संजीव कुमार ने एसबीआई कर्मचारी द्वारा दायर याचिका को