शराब की बोतल अपने साथ दूसरे राज्यों में लेकर जाने पर कई बार पुलिसकर्मी आपको रोक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति अपने साथ कितना शराब लेकर सफर कर सकता है. हालांकि इसके लिए सभी राज्यों के अपने-अपने कानून हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेन, कार, मेट्रो और फ्लाइट में आप कितनी बोतल शराब लेकर जा सकते हैं।
कितनी बोतल शराब ?
शराब को लेकर हर राज्य में अपना-अपना नियम है. उदाहरण के लिए गुजरात और बिहार में शराब पर बैन है. इन राज्यों में कहीं से भी शराब लेकर जाना मना है. बता दें कि इन राज्यों में शराब लेकर जाने पर आपको सजा हो सकती है. वहीं कुछ राज्यों में लिमिट से ज्यादा शराब लेकर जाने पर भी सजा का प्रावधान है।
ट्रेन में कितनी शराब?
रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में शराब की बोतल लेकर जाना मना है. वहीं रेलवे की ट्रेनों या किसी भी कैंपस में शराब पीकर या कोई और नशा करके यात्रा करना अपराध है. बता दें कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 के मुताबिक अगर आप अगर ट्रेन में रेलवे परिसर में या रेलवे प्लेटफॉर्म पर शराब पीते हैं या फिर शराब की बोतल लेकर चलते पाए जाते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
कार में शराब ?
कार से यात्रा करने के दौरान अगर शराब लेकर चलते हैं तो आपको उस राज्य के नियम के मुताबिक चलना होगा. आसान भाषा में कहे तो आप जिस राज्य में जा रहे हैं, उस राज्य के नियम के मुताबिक शराब लेकर जा सकते हैं. अगर आप तय मात्रा से अधिक शराब लेकर कार में यात्रा करते हैं, तो आपके खिलाफ जुर्माना हो सकता है।
प्लेन में शराब ?
फ्लाइट में चेक इन सामान के साथ कोई भी व्यक्ति पांच लीटर तक शराब लेकर जा सकता है. हालांकि शराब में अल्कोहल की मात्रा 70 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं अल्कोहल 25 प्रतिशत से कम शराब लेकर जाने की कोई लिमिट नहीं है. ऐसे स्थिति में आप बैगेज पॉलिसी के तहत कितनी भी बोतलें ले जा सकते हैं. हालांकि इसके लिए कुछ कंडीशन भी हैं. जैसे अल्कोहलिक बेवरेज रिटेल पैकेजिंग में होना चाहिए. इसके अलावा पैकिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये डैमेज या लीक नहीं होना चाहिए. वहीं एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को शराब नहीं परोसते हैं. यह सुविधा केवल इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही उपलब्ध है।
दिल्ली मेट्रो ?
दिल्ली मेट्रो में सिर्फ एयरपोर्ट लाइन पर ही मेट्रो में शराब की बोतल लेकर जा सकते हैं. हालांकि दिल्ली मेट्रो के किसी भी परिसर में शराब पीना अपराध है. मेट्रो स्टेशन परिसर और मेट्रो ट्रेन में शराब पीने वाले यात्रियों पर एक्साइज एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत कार्रवाई हो सकती है.
घर में कितनी बोतल ?
शराब रखने के लिए हर राज्य के अपने नियम है. कोई व्यक्ति निश्चित मात्रा से ज्यादा शराब को अपने घर में नहीं रख सकता है. आबकारी विभाग नियम भारत के हर राज्य में अलग-अलग है.
- दिल्ली में आप घर पर 18 लीटर शराब रख सकते है।
- वहीं उत्तर प्रदेश में सिर्फ 750ml की चार बोतल ही रख सकते हैं।
- इन 4 बोतल में 2 भारतीय ब्रांड और 2 विदेशी ब्रांड की शराब रख सकते हैं।
- हरियाणा में देशी शराब की 6, विदेशी शराब की 18 और बीयर की 12 बोतल घर पर रख सकते हैं।
- राजस्थान में 12 बोतल या फिर 9 लीटर विदेशी शराब रख सकते हैं।
- पंजाब में आप अपने घर में दो बोतल देशी या विदेशी शराब घर में रख सकते हैं।
- कर्नाटक में 18.2 लीटर देशी शराब, 9.1 लीटर विदेशी शराब, 4.5 लीटर फर्टिलिटी शराब, 9 लीटर फ्रूट वाइन, और 2.3 लीटर तक कर्नाटक में निर्मित शराब रख सकते हैं।
- इसी तरह भारत के अन्य राज्यों में अलग-अलग नियम है।