PM Awash Yojana For Villagers: गाँव के लोगों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा मुफ्त घर

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और वंचित परिवारों को पक्के घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के माध्यम से केंद्रीय सहायता राज्य/केंद्र शासित को इकाई मानकर सीधे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश…

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Reported by Atul Kumar

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भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों परिवार ऐसे थे जो कच्चे और जर्जर घरों में रहने को मजबूर थे। बारिश, तूफान और आंधी के मौसम में इन घरों में रहना जानलेवा हो सकता था।

लेकिन 2016 में, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) की शुरुआत हुई, जिसने ग्रामीण भारत के सपनों को पंख दिए। भारत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 2.5 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा था। और यह लक्ष्य अब पूरा हो चुका है! 2.50 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी।

भारत सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2024 तक देश के ग्रामीण इलाकों में 2.95 करोड़ पक्के घर बनवाएं जाए। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी।

मिलेगी 1.20 लाख की आर्थिक सहायता

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और वंचित परिवारों को पक्के घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के माध्यम से केंद्रीय सहायता राज्य/केंद्र शासित को इकाई मानकर सीधे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को जारी की जाती है।

PMAY-G योजना के तहत अभी तक केंद्रीय हिस्सेदारी की रकम लगभग 1,6,853 करोड़ रुपए है। यह योजना ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

PMAY-G योजना के क्या लाभ हैं?

PMAY-G योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  • सरकार घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • 2024 के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि PMAY-G के तहत 2 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा।
  • योजना के तहत, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों को ₹1.30 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की सहायता प्रदान की जाती है।
  • सरकार घर बनाने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है।
  • लाभार्थियों को घर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के डिजाइनों और तकनीकों का चयन करने का विकल्प दिया जाता है।
  • सरकार घर बनाने के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।
  • PMAY-G के तहत लाभार्थियों को अन्य आवास योजनाओं का भी लाभ मिल सकता है।
  • सरकार घरों के लिए विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:
    • शौचालय
    • रसोईघर
    • बिजली
    • पानी
  • PMAY-G योजना के तहत, सरकार घरों के लिए बैंक ऋण भी प्रदान करती है।

PMAY के लिए पात्रता

  • PMAY-G योजना के तहत आवेदन करने वाला प्रत्येक आवेदक और उसके परिवार का ग्रामीण क्षेत्र का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • परिवार में कोई भी सदस्य आयकर भरता ना हो।
  • आवेदक का ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहिए।
  • आवेदक के पास पहले से पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

आप PMAY-G योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. PMAY पोर्टल (https://pmaymis.gov.in/) पर जाएं।
  2. “नागरिक मूल्यांकन” (Citizen Assessment) टैब पर क्लिक करें।
  3. “ऑनलाइन आवेदन” (Apply Online) चुनें।
  4. अपनी पसंद के अनुसार चार विकल्पों में से एक चुनें।
  5. आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), बैंक खाता विवरण आदि जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  7. आवेदन जमा करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. अपने नज़दीकी CSC (Common Service Center) या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाएं।
  2. PMAY-G योजना के तहत आवेदन करने के लिए CSC ऑपरेटर या ग्राम पंचायत सचिव को बताएं।
  3. आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  4. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  5. आवेदन जमा करें।

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