आजकल एटीएम से पैसे निकालना एक आम बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से कैश नहीं निकलता और खाते से पैसा कट जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराएं नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, ऐसे मामलों में बैंक को मुआवजा देना होता है।
ऐसी स्थिति में क्या करें
अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो सबसे पहले आपको तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। आप बैंक की शाखा में जाकर या बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एटीएम से लेनदेन की रसीद भी लेनी चाहिए। यह आपको अपने दावे का समर्थन करने में मदद करेगा।
कितना मिलेगा मुआवजा
RBI के नियमों के मुताबिक, बैंक को शिकायत के 5 दिनों के भीतर खाते में राशि वापस करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो बैंक को प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए ₹100 का मुआवजा देना होगा। यदि आप फिर भी सटिस्फीएड नहीं है तो इस वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर कंप्लेंट कर सकते हैं।
इन पर भी होता है नियम लागू
आजकल हम सभी तरह के डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई लेनदेन पूरा नहीं होता या देरी हो जाती है। ऐसे में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, ऐसे मामलों में बैंक को मुआवजा देना होता है।
यह नियम सभी ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम पर लागू होता है। इनमें शामिल हैं:
- एटीएम से कैश निकालना
- कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर
- PoS ट्रांजेक्शंस
- IMPS ट्रांजेक्शन
- UPI ट्रांजेक्शन
- कार्ड रहित ई कॉमर्स
- मोबाइल ऐप ट्रांजेक्शंस
कुछ बातें ध्यान रखें
- जब भी एटीएम में ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो तो उस स्थिति में तुरंत विदड्रॉल के नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए।
- साथ ही बैंक अकाउंट बैलेंस की जानकारी भी तुरंत हासिल करनी चाहिए कि अकाउंट से पैसा तो नहीं कट गया है।
- अगर पैसा कटा है तो आप पांच दिनों का इंतजार कर सकते हैं। अगर कटी हुई राशि फिर भी नहीं आ रही है तो ऐसी स्थिति में ट्रांजैक्शन के फेल होने की शिकायत को लेकर आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
एटीएम से कैश नहीं निकलने और खाते से पैसा कटने की स्थिति में घबराएं नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, ऐसे मामलों में बैंक को मुआवजा देना होता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और सही समय पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए।