बैंकों पर RBI का कहर! करोड़ों का जुर्माना लगाया, जानिए किन बैंकों पर गिरी गाज!

आरबीआई के नियमों को कोई बैंक अनदेखा अथवा निर्देशों का पालन न करें और बचकर निकल जाए ऐसा हो नहीं सकता। हां दोस्तों यदि कोई बैंक RBI के नियमों की अनदेखी कर अपनी मनमानी करता है तो आरबीआई उस पर बिना जुर्माना लगाए नहीं छोड़ता। आपको यदि बात पता नहीं…

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Reported by Atul Kumar

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आरबीआई के नियमों को कोई बैंक अनदेखा अथवा निर्देशों का पालन न करें और बचकर निकल जाए ऐसा हो नहीं सकता। हां दोस्तों यदि कोई बैंक RBI के नियमों की अनदेखी कर अपनी मनमानी करता है तो आरबीआई उस पर बिना जुर्माना लगाए नहीं छोड़ता। आपको यदि बात पता नहीं तो आपको बता दे देश के जितने भी बैंक हैं उन सभी के कामकाजों की जानकारी पर RBI की तीखी नज़र रहती है। अभी तक कई बैंकों पर आरबीआई ने करोड़ो का जुर्माना लगाया हुआ है जिसे बैंक द्वारा ही भरना होता है। इस बार फिर से रिजर्व डीसीबी एवं तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक के खिलाफ कड़ी कार्यवाई की गई है तो चलिए जानते हैं कि इन बैंकों पर क्यों और कितना जुर्माना लगाया गया है।

डीसीबी बैंक पर लगा 63.6 लाख रूपए का जुर्माना

आरबीआई द्वारा हाल ही में डीसीबी बैंक पर 63.6 लाख रूपए का जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना लगाने की वजह बताते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि dcb ने एडवांस इंट्रस्ट रेट से सम्बंधित कुछ नियमों का पालन नहीं किया है।

रिजर्व बैंक ने जारी किया बयान

रिजर्व बैंक ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक पर उसने 1.31 करोड़ रूपए का जुर्माना “अग्रिम पर ब्याज दर” तथा बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार रिपोर्टिंग में संशोधन पर जारी कुछ नियमों का पालन न करने पर लगाया गया है।

निर्देशों को अनदेखा करने पर लगा जुर्माना

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रिजर्व बैंक द्वारा दोनों मामलों पर स्पष्ट किया गया है कि जुर्माना नियामकीय निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है यही असली कारण है। RBI ने यह फैसला बैंकिंग क्षेत्र में अनुशासन एवं उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि यह जो जुर्माना है वह बैंक और कस्टमरों के बीच होने वाले किसी भी लेनदेन को प्रभावित नहीं करेगा। बैंक ग्राहकों को जमा की गई धनराशि एवं अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं करेगा बल्कि सुरक्षा प्रदान करेगा।

इन बैंकों पर लगाया गया था जुर्माना?

आरबीआई ने हाल ही में बंधन बैंक तथा बैंक ऑफ़ इंडिया पर जुर्माना ठोका था। इन दोनों बैंकों ने आरबीआई के कुछ नियम तथा निर्देशों को अनदेखा किया था जिस कारण इन पर करोड़ों का जुर्माना लगाया गया था।

रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक पर 29.55 लाख रूपए का जुर्माना लगाया तथा बैंक ऑफ़ इंडिया पर 1.4 रूपए करोड़ का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने बैंक ऑफ़ इंडिया पर जुर्माना लगाने का कारण भी बताया, बैंक पर जुर्माना जमा पर ब्याज दर, बैंकों में ग्राहक सेवा, कर्ज पर ब्याज दर तथा क्रेडिट सूचना कंपनी का नियम, वर्ष 2006 के नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया था।

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