Ration Card Transfer Kaise Kare: हमारे देश में राशन कार्ड काफी अहम डॉक्यूमेंट है जिसको बहुत से सरकारी कामों में इस्तेमाल करते है। सरकार इसके माध्यम से वंचित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों को राशन की सुविधा देती है। सस्ते राशन को पाने के लिए राशन कार्ड का होना जरूरी है। जो भी परिवार राशन कार्ड बनवा चुके है उनको प्रति माह में खाद्य सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत राशन ले सकेंगे किंतु इस काम में अपने राशन कार्ड की सभी डीटेल्स को अपडेट रखना है।
यदि किसी परिवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घर बदलना पड़ता है तो उनको अपने राशन कार्ड में भी पते को चेंज करना पड़ता है जिससे वो उसी स्थान पर अपना राशन प्राप्त कर सके। इस तरह के लोग अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड पर ट्रांसफर कर सकेंगे। जिन भी लोगो को इस काम की जानकारी न हो वे हमारे लेख के द्वारा राशन कार्ड को ट्रांसफर करना जान सकेंगे।
राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं?
सभी के पास राशन कार्ड तो जरूर होता ही है और आप यह भी जान लें कि ये 3 टाइप के होते है – पहले वाला सफेद रंग का होता है, ये 1 लाख रुपए तक की इनकम वाले परिवार लेते है। फिर दूसरे वाला नारंगी रंग का राशन कार्ड होता है जोकि 50 हजार से 1 लाख रुपए तक की इनकम वाले परिवार पाते है। तीसरे टाइप का राशन कार्ड पीले रंग का है जोकि 15 हजार रुपए की वार्षिक इनकम करने वाले परिवार ले पाते है।
यह राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार को दिया जाता है जोकि काफी अहम डॉक्यूमेंट भी है। किंतु इसको अपडेट करना भी काफी आवश्यक है। यदि कोई परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उनको अपने राशन कार्ड में पते को भी बदलवाना होगा। इसके बाद ही उनको नए स्थान पर राशन कार्ड के फायदे मिल पाएंगे। कार्ड को पते के दस्तावेज के रूप में भी प्रयोग कर सकेंगे।
राशन कार्ड ट्रांसफर करने में जरूरी डॉक्यूमेंट
- नवीनतम टेलीफोन का बिल
- गैस सिलेंडर की नवीनतम रसीद
- मतदाता पहचान पत्र
- डीएल
- आयकर भुगतान की रसीद
- आधार कार्ड
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राशन कार्ड ट्रांसफर करने का प्रोसेस
- सबसे पहले आपने अपने प्रदेश के खाद्य डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://nfsa.gov.in/ से आवेदन पत्र डाउनलोड कर लेना है।
- इस फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सभी डीटेल्स सही से दर्ज करें।
- फॉर्म के साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भी लगा दें।
- ऐसे तैयार फॉर्म को अपने क्षेत्र के तहसील ऑफिस अथवा खाद्य डिपार्टमेंट में सबमिट कर आए।
- यहां से एक रसीद अवश्य ले और इसे अपने पास सम्हालकर रखे।
- फिर ऑफिस के अधिकारी फॉर्म एवं डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे।
- फॉर्म के वेरिफाई हो जाने के बाद 30 दिन में ही राशन कार्ड ट्रांसफर हो जायेगा।