यदि किसी स्थिति में आपके घर पर जानबूझकर अथवा अनजाने में गैस सिलेंडर की दुर्घटना हो जाए तो इस दशा में आपको क्या करना होगा? इस दुर्घटना को लेकर आप मुआवजे को क्लेम कर सकेंगे? तो अब जान ले कि रसोई की गैस बुकिंग के टाइम पर आपको इंश्योरेंस किस प्रकार से हो जाता है। साथ ही यह भी जान ले कि इसको किस प्रकार से क्लेम करना है?
सभी रसोई गैस उपभोक्ताओं को यह जान लेना चाहिए कि सिलेंडर से जुड़े हादसे की स्थिति में उनको क्या करना है? क्या उपभोक्ताओं को ऑयल कंपनी से हुई हानि का मुआवजा भी मिलेगा? इस मामले में लोगों के मन में बहुत तरह के प्रश्न आते है तो यह बात जान लें कि सिलेंडर लेने पर उस वक्त ही इसका इंश्योरेंस भी हो जाता है।
इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम आदि ऑयल कंपनी की तरफ से OMC द्वारा सिलेंडर के हादसे में मदद का कार्य कर रही है। इस काम में कस्टमर द्वारा सिलेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त इंश्योरेंस कर लेने अनिवार्य होगा।
गैस सिलेंडर दुर्घटना का बीमा कौन देगा?
इस प्रकार के गैस सिलेंडर की दुर्घटना से नुकसान होने पर सरकार की तरफ से 40 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवर देने के प्रावधान है। किंतु अच्छी बात यह है कि ऑयल कंपनी भी किन नियम के अंर्तगत पर्सनल दुर्घटना का कवर दे रहे है। इस काम को करने के लिए पेट्रोलियम कंपनी बीमा कंपनी के साथ में साझेदारी करती है।
आपको बता दें, LPG इंश्योरेंस कवर में आपसे 50 लाख रुपये तक का बीमा कराया जाता है. गैस सिलेंडर की वजह से होने वाले किसी भी हादसे में जान-माल का नुकसान भी हो जाता है. ऐसे में रसोई गैस कनेक्शन के साथ 40 लाख रुपये का एक्सीडेंटल बीमा मिलता है. अगर हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे में 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है. मगर, इसमें एक शर्त है कि सिलेंडर जिसके नाम पर है सिर्फ उसी को बीमा की राशि मिलती है.