UP Domicile/Residence Certificate: उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऐसे होगा आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

UP Domicile/Residence Certificate: निवास प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है की एक व्यक्ति विशेष राज्य में निवास करता है। राज्य को सभी नागरिकों को यह बनाना अनिवार्य होता है। इसके तहत आप सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। जैसे-…

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Reported by Atul Kumar

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UP Domicile/Residence Certificate: निवास प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है की एक व्यक्ति विशेष राज्य में निवास करता है। राज्य को सभी नागरिकों को यह बनाना अनिवार्य होता है। इसके तहत आप सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं का लाभ ले पाते हैं। जैसे- आय प्रमाण पत्र, सरकारी योजना में आवेदन कर लाभ लेने के लिए, स्कूल अथवा कॉलेज में छात्रवृति प्राप्त करने आदि अन्य और भी काम करने में इस दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। इस बनाने के लिए आप दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन तथा ऑफलाइन। पहले ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी तो अधिकतर लोग ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन करते थे लेकिन अब आप घर बैठे कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में……..

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निवास प्रमाण पत्र क्या है?

निवास प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है जिसे अंग्रेजी में Domicile/Residence Certificate कहते हैं। यह दस्तावेज कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में काम आता है। यह दस्तावेज व्यक्ति के राज्य को बताता है अर्थात व्यक्ति विशेष राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है का निवासी है यह प्रमाणित करता है। यह डॉक्यूमेंट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके तहत नागरिक राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई सभी सरकारी योजनों का लाभ ले सकते हैं।

निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट

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निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन के पास नीचे दिए हुए निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।

  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • वोटर आईडी कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
  • दसवीं बारहवीं की मार्कशीट

उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है?

यूपी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप उत्तर प्रदेश ई-साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हमने नीचे निम्न प्रकार से दी है आप ध्यान से इसका पालन करें।

  • आवेदन को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ई-साथी की आधिकारिक वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर विजिट करना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा। इसमें आपको अपनी यूजर आईडी बनानी है इसके लिए आपको होम पेज पर नवीन पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • इस फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गई है उसमें आपको सही-सही जानकारी भरनी है।
  • अब आपको अपनी लॉगिन आईडी बना लेनी है।
  • अब आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए आपको फॉर्म में अपना नाम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर आएगा इसमें आपको आवेदन भरें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर लिस्ट ओपन हो जाएगी इसमें आपको निवास प्रमाण पत्र का विकल्प दिखेगा इस पर क्लिक कर दें।
  • आपकी स्क्रीन पर फॉर्म खुलकर आएगा। इसमें आपसे कुछ खास जानकारी पूछी गई इसे आपको ध्यान से भरना है।
  • सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म में आपसे कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं उन्हें आपको अपलोड करना है।
  • यहाँ पर आपको दर्ज करें के बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सेव कर लेना है।
  • अब आपको आगे के पेज में आपके द्वारा दर्ज की गई सम्पूर्ण डिटेल्स दिखाई देगी। सभी डिटेल को वेरीफाई करके आपको सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करना है इसके बाद आपको आवेदन शुल्क भुगतान कर देना है।
  • इस प्रकार आपके निवास प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

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