Vote Without Voter ID: इस बार होने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर तारीखें घोषित हो चुकी है। मगर कुछ वोटर्स के पास उनका मतदाता पहचान पत्र भी नहीं है तो वे इसका आवेदन कर सकते है। साथ ही वोटर कार्ड उपलब्ध न होने की स्थिति में कुछ अन्य दस्तावेजों के साथ मतदान हो जायेगा। हमारे देश में वोटिंग को लेकर बने नियम के अनुसार मतदान के लिए वोटर कार्ड होना अनिवार्य है और वोटर की आयु कम से कम 18 साल निर्धारित की गई है। वोट डालने के अलावा वोटर कार्ड एक पहचान के दस्तावेज के रूप में हर जगह काम आता है।
7 चरणों में वोटिंग हो रही है
काफी इंतजार के बाद अब लोकसभा इलेक्शन की तारीखें सामने आ गई है। पिछले इलेक्शन की ही भांति ये इलेक्शन भी 7 चरण में संपन्न होंगे। इलेक्शन का पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और फिर दूसरा चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होंगे। इसी प्रकार से 7 मई में तीसरा, 13 मई में चौथा, 20 मई में पाँचवाँ और 25 मई में छंटा चरण के होने वाला है। 1 जून में अंतिम चरण और 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट घोषित हो जायेंगे।
वोटर कार्ड के बिना भी वोट डाल सकेंगे
जिन भी नागरिकों की आयु 18 साल अथवा इसके अधिक हो गई है वे इस बार के इलेक्शन में वोटिंग करने को तैयार हो जाए। लेकिन मतदान से पहले कुछ जरूरी डिटेल्स को जान लें। मतदान करने में आपका पंजीकृत होना अनिवार्य होगा और यदि आप वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर चुके है किंतु आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप मतदान कर सकेंगे।
वोटर आईडी न होने पर सबसे पहले यह करें
किसी भी वोटर के वोटर लिस्ट में नाम एड करने पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मतदाता सूची आती है। यह वोटर के नाम की पुष्टि करती है। इस स्लिप को लेकर 11 में से किन्हीं एक मतदाता पहचान पत्र के साथ मतदान कर सकेंगे। इलेक्शन कंचन की तरफ से अन्य आईडी को लेकर निर्देश दिए जाते है।
यह अनिवार्य है कि आपका नाम वोटर की तरह से वोटर लिस्ट में दर्ज हो रखा हो। नाम न होने की दशा में आपने फॉर्म-6 में डिटेल्स देकर अपने विधानसभा क्षेत्र के चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी के पास सबमिट करना है। फिर आपके नाम को मतदाता की तरह से वोटर लिस्ट में आ जायेगा। यह फॉर्म-6 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन तरीके से सबमिट कर सकते है।
इन सभी प्रमाण पत्रों से वोट डाल सकेंगे
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक पासबुक
- बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- पेंशन डाक्यूमेंट
- नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
यह भी पढ़े:- सूर्य घर योजना के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं चेक करें
वोटर लिस्ट में नाम देखने के तरीके
वैसे मतदान सूची में नाम न होने की दशा में भी आप मतदान कर सकेंगे और इसी स्थिति में मतदान सूची में नाम देख लेने की जरूरत होती है। मतदान सूची में नाम देखने का प्रोसेस काफी सरल है और इस काम को ऑनलाइन करने का तरीका भी जान लें –
- सबसे पहले आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट electoralsearch.eci.gov.in पर जाए।
- वेबसाइट में आप तीन तरीके से अपना नाम चेक कर सकेंगे – Search by Details, Search by EPIC, Search by Mobile।
- आपने इन तीनों में से किसी एक को चुनना है।
पहला विकल्प (Search by Details)
- इस ऑप्शन को चुनकर आपने अपने नाम, पिता का नााम, लिंग और जन्मतिथि के डिटेल्स देने है।
- फिर जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के डिटेल्स दें।
- दिख रहे कैप्चा कोड को डालने पर आपकी जानकारी प्रदर्शित होने लगेगी।
दूसरा विकल्प (Search by EPIC)
- Search by EPIC ऑप्शन लेने पर आपके पास EPIC नंबर होना अनिवार्य है।
- फिर EPIC नंबर और राज्य की जानकारी डालनी है।
- दिख रहे कैप्चा कोड को डालने पर आपकी जानकारी प्रदर्शित हो जायेगी।
तीसरा विकल्प (Search by Mobile)
- यदि आपने अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाया हो तो Search by Mobile ऑप्शन चुने।
- अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं कैप्चा कोड दर्ज करें।
- दोनो डिटेल्स सही होने पर आपकी जानकारियां प्रदर्शित होने लगेगी।