प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत, सरकार किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के लिए बीमा प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसानों को उनके फसलों की बीमा राशि का 50% प्रीमियम सरकार द्वारा दिया जाता है।
हाल ही में, PMFBY के तहत 2023-24 के खरीफ सीजन के लिए बीमा क्लेम की सूची जारी की गई है। इस सूची में, उन किसानों के नाम शामिल हैं जिन्हें फसल बीमा के तहत मुआवजा दिया जाएगा। यदि आप भी एक किसान हैं तो आप भी अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं इसके लिए आपको इस लेख को अंत पढ़ना है।
Fasal Bima Yojana List Jaree Highlights
योजना का नाम | फसल बीमा योजना |
आर्टिकल का नाम | फसल बीमा योजना: जल्दी चेक करें |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | देश के सभी किसानों को |
PMFBY योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख कृषि बीमा योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल क्षति के खिलाफ किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और तब से देश भर में लाखों किसानों को लाभान्वित कर चुकी है।
फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
- PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “ऑनलाइन आवेदन” टैब पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें और फॉर्म सबमिट करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी।
ऑनलाइन आवेदन के बाद, किसान को अपने नजदीकी बैंक या सहकारी समिति में जाकर फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत, किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के लिए बीमा प्रदान किया जाता है। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है और देश भर में लाखों किसानों को लाभान्वित कर चुकी है।
PMFBY के लिए पंजीकरण हर साल दो बार किया जाता है:
- खरीफ सीजन के लिए पंजीकरण जुलाई में होता है।
- रबी सीजन के लिए पंजीकरण दिसंबर में होता है।
मुआवजे की राशि कैसे तय होती है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उन किसानों को मुआवजा देती हैं जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण बर्बाद हो जाती हैं।
सरसों: अगर आपकी सरसों की फसल प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो आपको प्रति हेक्टेयर 45,500 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
सूरजमुखी: अगर आपकी सूरजमुखी की फसल प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो आपको प्रति हेक्टेयर 44,100 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
गेहूं: अगर आपकी गेहूं की फसल प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो आपको प्रति हेक्टेयर 67,500 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
बाजरा: अगर आपकी बाजरा की फसल प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो आपको प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
भुट्टा: अगर आपकी भुट्टा की फसल प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो आपको प्रति हेक्टेयर 17,850 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे चेक करें?
धानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में लाभार्थी सूची देखने के लिए, आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले, PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर, “फसल बीमा लाभार्थी सूची” टैब पर क्लिक करें।
- अपना राज्य, जिला, तहसील और ग्राम का चयन करें।
- “सर्च” बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद, आपके सामने उस क्षेत्र के सभी किसानों की सूची दिखाई देगी जिन्हें फसल बीमा के तहत मुआवजा दिया जाएगा।
आप PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा, निम्नलिखित तरीकों से भी लाभार्थी सूची देख सकते हैं:
- अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर।
- PMFBY के मोबाइल ऐप का उपयोग करके।
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