क्या आप जानते हैं कि IRCTC आपको 35 पैसे में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करता है? यह सुविधा उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जो नियमित रूप से ट्रेन से यात्रा करते हैं। यह आपको रेल यात्रा दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाता है।
भारतीय रेलवे यात्रा बीमा एक सुविधाजनक और किफायती योजना है जो यात्रियों को दुर्घटनाओं, चोटों, और चोरी जैसी अप्रिय घटनाओं से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए उपलब्ध है। आइए जानते हैं रेल यात्रा दुर्घटना बीमा की सम्पूर्ण जानकारी।
रेल यात्रा दुर्घटना बीमा क्या होता है?
रेल यात्रा दुर्घटना बीमा एक विशेष प्रकार का बीमा है जो रेल यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाता है। यह बीमा यात्री को मृत्यु, स्थायी विकलांगता, आंशिक विकलांगता, गंभीर चोट, मामूली चोट, और चोरी जैसी स्थितियों में मुआवजा प्रदान करता है, जो रेल यात्रा दुर्घटना के कारण होते हैं।
रेल यात्रा बीमा के लाभ
रेल यात्रा के दौरान कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। रेल यात्रा बीमा आपको इन घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाता है।
यहाँ रेल यात्रा बीमा के कुछ लाभ दिए गए हैं:
- दुर्घटना में मृत्यु: यदि रेल यात्रा के दौरान किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को 10 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलता है।
- स्थायी विकलांगता: यदि रेल यात्रा के दौरान किसी यात्री को स्थायी विकलांगता हो जाती है, तो उसे 10 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलता है।
- आंशिक विकलांगता: यदि रेल यात्रा के दौरान किसी यात्री को आंशिक विकलांगता हो जाती है, तो उसे 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलता है।
- गंभीर चोट: यदि रेल यात्रा के दौरान किसी यात्री को गंभीर चोट लगती है, तो उसे 2 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलता है।
- मामूली चोट: यदि रेल यात्रा के दौरान किसी यात्री को मामूली चोट लगती है, तो उसे 10,000 रुपये तक का मुआवजा मिलता है।
- चोरी या नुकसान: यदि रेल यात्रा के दौरान यात्री का सामान चोरी हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे क्षतिपूर्ति मिल सकती है।
बीमा का दावा कैसे करें?
दावा करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है-
- समय सीमा: रेल दुर्घटना होने के 4 महीने के भीतर आपको बीमा का दावा करना होगा।
- प्रक्रिया:
- दस्तावेज:
- रेल टिकट
- मेडिकल सर्टिफिकेट (चोट लगने पर)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की स्थिति में)
- पुलिस रिपोर्ट (चोरी की स्थिति में)
- पहचान प्रमाण
- नॉमिनी का विवरण
- स्थान: बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर दावा दायर करें।
- दस्तावेज:
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