दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 2.5 लाख रुपये तक की आय वालों को EWS का लाभ

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 2.5 लाख रुपये तक की आय वालों को EWS का लाभ

EWS Delhi Schools Admission: दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 मार्च को अदालत के पहले के आदेश में संशोधन करते हुए आदेश दिया कि 2.5 लाख रुपये तक की सालान इनकम वाले परिवारों के बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी (ईडब्ल्यूएस) कोटा के तहत दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं. एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन