पैसेंजर्स की इस गलती को बिल्कुल माफ नहीं करती है रेलवे! सिर्फ जुर्माने से खजाने में आया ₹36.98 करोड़ का रेवेन्यू

भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाया है। इसके परिणामस्वरूप, 2023 में बिना टिकट यात्रा करने वालों के मामलों में 33% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, रेलवे ने अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान 571 मजिस्ट्रियल जांचें की और 9,718 व्यक्तियों…

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Reported by Atul Kumar

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भारत की जीवन रेखा, भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर शिकंजा कसते हुए 5.01 लाख मामले दर्ज किए हैं। यह कदम न केवल रेलवे के राजस्व की सुरक्षा के लिए, बल्कि यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में भीड़ को कम करने के लिए भी उठाया गया है।

बिना टिकट यात्रा के बढ़ते मामले

नवंबर 2023 में सेंट्रल रेलवे द्वारा दर्ज किए गए अनियमित यात्रा के मामलों में 33% की वृद्धि हुई है। यह निश्चित रूप से एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि यह रेलवे की सुरक्षा और राजस्व दोनों को प्रभावित करता है।

अप्रैल से नवंबर के आंकड़े

बिना टिकट रेल यात्रा के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है।

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आंकड़े:

  • अप्रैल-नवंबर 2023: 7.21 करोड़ मामले दर्ज किए गए।
  • पिछले वर्ष (2022): 5.43 करोड़ मामले दर्ज किए गए थे।
  • 33% की वृद्धि: 2023 में 2022 की तुलना में।

राजस्व:

  • जुर्माना: 54.91 करोड़ रुपये।
  • शुल्क: 7.34 करोड़ रुपये।

नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि कितनी होती है ?

बिना टिकट यात्रा:

  • यात्रा की दूरी और श्रेणी के आधार पर जुर्माना लगाया जाता है।
  • न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये और अधिकतम जुर्माना 5000 रुपये तक हो सकता है।
  • यात्री को टिकट का मूल्य भी देना होगा।

गलत टिकट:

  • गलत श्रेणी का टिकट: यात्रा की दूरी और श्रेणी के बीच अंतर के आधार पर जुर्माना लगाया जाता है।
  • अधूरी जानकारी वाला टिकट: 100 रुपये का जुर्माना।
  • गलत नाम/उम्र वाला टिकट: 50 रुपये का जुर्माना।

कैसे पकड़े जाते हैं बिना टिकट यात्री?

सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और राजस्व में वृद्धि के लिए टिकट जांच में सख्ती की है। न केवल टिकट जांच को कड़ा किया गया है, बल्कि मजिस्ट्रियल जांच के जरिए भी अनियमित यात्रियों पर नजर रखी जा रही है।

अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान, 571 मजिस्ट्रियल जांचें की गईं, जिनमें 9,718 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और 50.02 लाख रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई।

यह जानकारी सेंट्रल रेलवे के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि रेलवे यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि बिना टिकट यात्रा करने से रेलवे को राजस्व का नुकसान होता है और यह अन्य यात्रियों के लिए भी असुविधाजनक होता है। अधिकारी ने यात्रियों से अपील की है कि वे बिना टिकट यात्रा न करें और रेलवे के नियमों का पालन करें।

सेंट्रल रेलवे की अपील

सेंट्रल रेलवे द्वारा बताया गया की उनका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुविधाजनक तथा सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्राप्त करवाना है ना कि राजस्व वसूली। रेलवे मंत्रालय ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे टिकट खरीद कर यात्रा करें जिससे वे जुर्माने से बच सके।

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