Voter Id Card: इलेक्शन से पहले वोटर आईडी को आधार से लिंक करें, आसान है तरीका देखें

चुनावी गड़बड़ियों को रोकने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को आधार कार्ड से जोड़ने की सिफारिश की है।

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Reported by Atul Kumar

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चुनाव आयोग ने इलेक्शन में फर्जी वोटरों को रोकने के लिए मतदाताओं को आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक (voter id card aadhar card link) करने का सुझाव दिया है। यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपके वोटर आईडी को आधार से जोड़ने से निष्पक्ष चुनाव करने में मदद मिल सकती है। इसलिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को इसे करने की सलाह दी है।

ये हैं जरूरी दस्तावेज़

आपके वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • वोटर आईडी कार्ड नंबर
  • आधार कार्ड
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल
आधार कार्ड को वोटर आईडी से कैसे लिंक करें? देखें

आधार कार्ड को वोटर आईडी से कैसे लिंक करें? देखें

  1. NVSP के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं (https://www.nvsp.in/) या वोटर सर्विस पोर्टल पर (https://voters.eci.gov.in/) और लॉगिन या साइन अप करें।
  2. पंजीकृत हैं तो मोबाइल नंबर, पासवर्ड, और कैप्चा कोड दर्ज करें। फिर, अकाउंट लॉगिन के लिए ओटीपी डालें। पंजीकृत नहीं हैं, तो ‘साइन-अप’ पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें, और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें। फिर, अपना नाम, पासवर्ड, और ओटीपी दर्ज करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा जिससे साइन-अप पूरा हो जाएगा।
  3. नीचे स्क्रॉल करें और ‘आधार कलेक्शन’ विकल्प पर क्लिक करें और फॉर्म 6बी भरें। इसके बाद आधार और वोटर आईडी की आवश्यकता होगी।
  4. अपना EPIC नंबर दर्ज करें, जो आपके वोटर आईडी से पंजीकृत है, और ‘सत्यापित और फॉर्म भरें’ पर क्लिक करें।
  5. अपनी पसंदीदा भाषा चुनें और फॉर्म 6बी भरें।
  6. अगला’ पर क्लिक करें और फॉर्म 6बी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ जोड़ें।

इस तरह से आप आसानी से अपने वोटर आईडी को आधार से जोड़ सकते हैं

अन्य तरीके क्या है जानें

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आधार कार्ड को वोटर आईडी (EPIC कार्ड) से लिंक करने के लिए भारत में कई तरीके उपलब्ध हैं:

SMS भेजकर : आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 166 या 51969 पर एक SMS भेज सकते हैं। संदेश प्रारूप इस प्रकार होना चाहिए:

ECILINK <space> EPIC नंबर <space> आधार नंबर

फोन कॉल करके: आप किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर कॉल कर सकते हैं। एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि आपको लिंकिंग प्रक्रिया में सहायता करेगा।

ऑफलाइन ERO/VHC/BLO के द्वारा : आप अपने आधार और वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी के साथ फॉर्म 6बी भरकर अपने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को जमा कर सकते हैं।

मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें:
  • आपको अपने वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
  • चुनाव आयोग ने चुनावी गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह कदम उठाने की सिफारिश की है।
  • आधार लिंकिंग से डुप्लीकेट वोटिंग और फर्जी वोटिंग को रोकने में मदद मिल सकती है।
  • यह मतदाताओं और चुनाव आयोग के लिए चुनावी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।

ध्यान दें:

  • आधार लिंक करने के लिए आपको किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
  • अपनी जानकारी साझा करते समय सावधान रहें और केवल आधिकारिक पोर्टलों का उपयोग करें।

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