हर दिन गाड़ी चोरी के खबर आती रहती है, फिर चाहे वो गांव हो, मेट्रो सिटी या अन्य जगह चोरी के मामले दिन -प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है. ऐसे में गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और यदि गाड़ी चोरी हो गई इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी देकर भरपाई करने को कहा जाता है, लेकिन कई बार लोग अपना फायदा करने के लिए झूठ में गाड़ी चोरी का आरोप लगाकर इंश्योरेंस क्लेम की मांग करता है, जो की बहुत गलत है. अगर गाड़ी सच में चोरी हो जाती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं हैं, इंश्योरेंस क्लेम करके आप बीमा कंपनी ने सहायता प्राप्त कर सकते है तो आइए जानते है गाड़ी चोरी हो जाने पर इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें.
गाड़ी चोरी हो जाने पर insurance claim ऐसे करें
गाड़ी चोरी होने पर घबराइए नहीं, यदि आपने अपनी गाड़ी का insurance करा रखा है, तो बीमा कम्पनी आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे जो की इस प्रकार से है –
- FIR दर्ज करें – सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी चोरी होने की जानकारी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में देनी होगी. अधिकारियों से FIR दर्ज करने को कहें, उसमें आपकी गाड़ी की पूरी जानकारी, चोरी का समय और स्थान, अन्य सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें .
- इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करें– FIR दर्ज होने के तुरंत बाद अपनी insurance company को गाड़ी चोरी होने की घटना बताएं. चोरी की सूचना देने के लिए आप कंपनी के toll free number पर कॉल करके या उनकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर सूचना दे सकते है.
- इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म भरें – इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एक क्लेम फॉर्म भरने को कहेगी. उस फॉर्म में गाड़ी की पूरी जानकारी, चोरी की जानकारी, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी या नंबर, आदि सभी जानकारी सही से भरनी होगी.
- जरूरी दस्तावेज जमा करें -इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी के प्रूफ के लिए आपसे कुछ दस्तावेज लेगी जैसे – गाड़ी को प्रमाणित कॉपी, आईडी प्रूफ और अन्य कोई भी दस्तावेज हो सकता है.
- कंपनी जांच शुरू करेगी – यदि गाड़ी चोरी होने की सूचना सही है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम की जांच जल्द से जल्द शुरू कर लेगी. हर इंश्योरेंस कंपनी का अलग -अलग तरीका हो सकता है.
यदि अपने अपनी गाड़ी का Insurance करवाया है तो तभी आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते है. इसके अलावा हर इंश्योरेंस कंपनी के नियम -शर्त अलग -अलग हो सकते है. इसलिए गाड़ी खरीदने समय अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से पढ़ लीजिए.
insurance claim किस स्थिति में नहीं होता है ?
कई लोग बीमा का पैसा लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करते है ताकि उन्हें पैसे मिल सकें या फिर कई बार लोगों की लापरवाही की वजह से गाड़ी की चाभी गाड़ी के अंदर ही रह जाती है और चोरी होने पर रिपोर्ट लिखते है ऐसे में बीमा कम्पनी कार मालिक की लापरवाही की वजह से क्लेम देने से इनकार कर सकती है. गाड़ी चोरी होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस FIR दर्ज कर लीजिए, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने से मना कर सकती है. insurance से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट जैसे -RC, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आदि और गाड़ी की चाभी आपके पास नहीं तो बीमा कंपनी इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगी.
अन्य कारण
- अगर आपने अपनी गाड़ी को किसी अन्य व्यक्ति को चलाने की लिए दी है और गाड़ी चोरी हो गई, ऐसी स्थिति में क्लेम नही कर सकते.
- यदि गाड़ी को नो पार्किंग में पार्क किया हो, तो आप क्लेम नहीं कर सकते.
- गाड़ी चोरी होने से पहले ही गाड़ी खराब हो चुकी थी, तो भी आप क्लेम नही कर सकते.
- अगर आपने क्लेम फॉर्म में गलत जानकारी भरी हो, या जरूरी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हो तो क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है.
Insurance से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.bajajallianz.com पर विजित कर सकते है और अपने सवालों का जवाब पा सकते है.