सरकार ने पैन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है या आपने हाल ही में पैन कार्ड बनवाया है, तो आपको यह खबर जाननी बेहद जरूरी है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की है। अगर आप इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको ₹1000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आप किसी भी वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकेंगे।
लिंक नहीं होने पर जुर्माना
अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको ₹1000 तक का जुर्माना और अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत, बिना लिंक किए गए पैन कार्ड का उपयोग करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग अपने पैन कार्ड को सक्रिय रखें और सभी वित्तीय गतिविधियों को सही तरीके से पूरा कर सकें।
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे ये काम
यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आप निम्नलिखित कार्य नहीं कर पाएंगे:
- आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना
- इनकम टैक्स जमा करना
- बैंक में नया खाता खोलना
इसलिए, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो।
पैन-आधार लिंक कैसे करें?
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बेहद आसान है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
- क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
- नई विंडो में अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें।
- ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
सरकार के नए नियम के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो 31 जुलाई 2024 से पहले इसे पूरा कर लें, ताकि आप जुर्माने से बच सकें और आपके सभी वित्तीय कार्य सही तरीके से चलते रहें। इस प्रक्रिया को समझने और इसे समय पर पूरा करने के लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और दिए गए निर्देशों का पालन करें।