Home Loan: होम लोन को लेकर क्या हैं RBI के नियम, लोन लेने से पहले जान लें, नहीं होगी दिक्कत

अगर आप घर बनवाने के लिए या खरीदने के लिए लोन चाहिए तो लोन लेने से पहले RBI यानी बैंकों के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के बारे में आपको जान लेना चाहिए।

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Reported by Atul Kumar

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RBI Rules On Home Loan: बैंक एवं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से मिलने वाले होम लोन के नियम एवं शर्त को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी RBI की होती है। यह नियम लोन लेने वाले व्यक्ति को जालसाजी एवं ज्यादा लोन लेने से बचाव में मदद करते है। जो भी होम लोन लेने की तैयारी में हो उसे इन RBI के नियमों की अच्छे से जान लेना चाहिए जिससे आगे कोई दिक्कत न हो। अब नीचे के लेख में आप होम लोन के नए नियम देखे।

रेपो रेट पहले जैसी रहेगी

यह भी जान लें कि लगातार छठवीं बार भी RBI ने रेपो रेट को नहीं बदला है। इस फैसले को बीते समय ही हुई मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग में लिया गया है। इस समय पर रेपो रेट 6.5% ही है जिससे होम लोन की EMI भी अपरिवर्तित रहेगी।

लोन टू वैल्यू (LTV) अनुपात

यह अनुपात लोन के खतरे का कैलकुलेशन है जिसको लोन प्रदाता बैंक आदि लोन देने से पूर्व नजर में रखते है। RBI की तरफ से होम लोन रुपए से कम होने की दशा में लोन टू वैल्यू अनुपात को 90 फीसदी तक बढ़ाया है। साथ ही 30 लाख रुपए से ज्यादा के लोन पर LTV रेश्यो 75 फीसदी तक है। अतः LTV मूल्य ज्यादा होने पर लोन धारक को प्रॉपर्टी लेने में सरलता होगी।

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साथ ही RBI ने यह भी कहा है कि LTV का हिसाब करते टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, स्टांप फीस एवं पेपर्स फीस आदि नहीं जोड़ने है। इस प्रकार से ये पेमेंट को 10 फीसदी कम कर देगा।

प्री पेमेंट की सुविधा

लिया गया होम लोन लाखों तक जा सकता है और कुछ केसों में 1 करोड़ अथवा इससे भी ज्यादा। इसका अधिक से अधिक टाइमपीरियड भी 30 सालो तक पहुंच सकता है। अगर लोन धारक टाइमपीरियड के खत्म होने से पूर्व इसको आंशिक अथवा पूर्णतया पेमेंट करता है तो वो होम लोन पर पैसे बचाने में सफल होगा। ये काम तब हो सकेगा जब उसको किसी वजह यानी बिजनेस में फायदा अथवा सैलरी वृद्धि से एक्स्ट्रा पैसे मिले है।

RBI की तरफ से फ्लोटिंग ब्याज दर के केस में प्री पेमेंट फीस की माफी मिलती है। इस तय ब्याज दर के केस में 3 फीसदी तक पेनाल्टी होगी किंतु इससे पहले तक ऋण देने वाले रकम के 5 फीसदी तक का प्री पेमेंट पेनाल्टी मांगते थे।

बैलेंस ट्रांसफर करने का ऑप्शन

RBI ने फोरक्लोजर फीस को भी माफ किया है इससे होम लोन लेने वाले व्यक्ति को उसके होम लोन को रीफाइनेंस करने में सुविधा होगी। होम लेने वाले को कम ब्याज दरों का फायदा लेने में अपने होम लोन को किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर करने की मदद होगी। इस कारण से जब लोन धारक वर्तमान के बैंक से अपने होम लोन को फोरक्लोजर करेगा तब उसको फोरक्लोजर फीस नहीं देनी होगी।

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होम लोन में RBI के नए निर्देश

  • 18 अगस्त 2023 में निकले गए एक सर्कुलर में RBI ने लोन प्रदाता बैंकों, संस्थानों को कहा है कि वे लोन लेने वालो को या तो EMI में वृद्धि अथवा लोन टाइमपीरियड में वृद्धि के ऑप्शन दें।
  • वे इन दोनो ही ऑप्शन से होम लोन पर ब्याज दर को रीसेट करते टाइम पर दोनों ऑप्शन को साथ में प्रयोग करें।

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