सरकार शादीशुदा लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक योजना है अंतरजातीय विवाह प्रमोशन योजना। इस योजना के तहत, एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के व्यक्ति की शादी एक सामान्य जाति के व्यक्ति से होने पर, सरकार ₹2.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि इस योजना में कौन-कौन नागरिक आवेदन कर सकते हैं, जानते हैं सम्पूर्ण जानकारी।
अंतरजातीय विवाह प्रमोशन स्कीम क्या है?
अंतरजातीय विवाह प्रमोशन स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति की शादी एक सामान्य जाति के व्यक्ति से होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना और समाज में सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है।
लाभ प्राप्त हेतु पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- दूल्हा या दुल्हन में से एक का किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से होना चाहिए।
- शादी हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
- शादी के बाद कम से कम एक वर्ष तक दोनों पति-पत्नी एक साथ रह रहे हों।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- शादी का प्रमाण पत्र
- दूल्हे या दुल्हन में से एक का जाति प्रमाण पत्र
- दोनों पति-पत्नी का निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन पत्र संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।
आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी भरनी आवश्यक है:
- दूल्हे या दुल्हन का नाम
- पता
- जन्म तिथि
- जाति
- निवास
- शादी की तारीख
आवेदन पत्र भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन पत्र की जांच के बाद, पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को ₹2.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यह योजना अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने और समाज में सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
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