LPG Insurance Claim: LPG सिलेंडर से दुर्घटना में बीमा क्लेम कैसे करें? जानिए पूरी प्रक्रिया

LPG Insurance Claim: भारत में रसोई गैस का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। गैस सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग के लिए सरकार और तेल कंपनियां लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं। लेकिन, कभी-कभी गैस सिलेंडर से दुर्घटना हो जाती है। ऐसी स्थिति में जान-माल का नुकसान हो सकता…

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Reported by Atul Kumar

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LPG Insurance Claim: भारत में रसोई गैस का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। गैस सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग के लिए सरकार और तेल कंपनियां लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं। लेकिन, कभी-कभी गैस सिलेंडर से दुर्घटना हो जाती है। ऐसी स्थिति में जान-माल का नुकसान हो सकता है। ऐसे में, गैस सिलेंडर से हुए दुर्घटना के लिए बीमा कवरेज का होना बहुत जरूरी है।

अगर आप LPG सिलेंडर से होने वाली दुर्घटना का शिकार होते हैं, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी सम्पूर्ण जानकारी आप इस लेख में प्रदान कर सकते हैं।

कौन देता है LPG सिलेंडर दुर्घटना में बीमा

भारत में LPG सिलेंडर दुर्घटनाएं आम बात हैं। इन दुर्घटनाओं में जान-माल का नुकसान हो सकता है। LPG सिलेंडर दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां कई तरह के उपाय कर रही हैं। इन उपायों में से एक है LPG सिलेंडर दुर्घटनाओं के लिए बीमा प्रदान करना।

सरकार द्वारा बीमा

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सरकार द्वारा सभी LPG सिलेंडर उपयोगकर्ताओं को 40 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। यह बीमा बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के दिया जाता है। इस बीमा में किसी भी तरह की मृत्यु, चोट या संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है।

पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा बीमा

पेट्रोलियम कंपनियां भी अपने ग्राहकों को LPG सिलेंडर दुर्घटना के लिए बीमा प्रदान करती हैं। इस बीमा में आमतौर पर 40 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा और 2 लाख रुपये तक का संपत्ति बीमा दिया जाता है।

पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले बीमा के लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता है। इस बीमा में भी किसी भी तरह की मृत्यु, चोट या संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है।

इन बातों का अवश्य रखें ध्यान

गैस सिलेंडर लेने के लिए जरूरी बातें

गैस सिलेंडर हमारे घरों में रसोई के लिए एक आवश्यक वस्तु है। लेकिन गैस सिलेंडर लेने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर आप गैस सिलेंडर से होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।

1. बीमा कवर की जांच करें: गैस सिलेंडर दुर्घटना होने पर आपको बीमा मुआवजा मिल सकता है। इसलिए गैस सिलेंडर लेने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपका बीमा कवर हुआ है या नहीं। बीमा कवर की जानकारी आपको सिलेंडर पर लिखी हुई पॉलिसी में मिल जाएगी।

2. एक्सपायरी डेट देखकर ही सिलेंडर लें: गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट भी बहुत जरूरी है। एक्सपायरी डेट से पहले सिलेंडर का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा एक्सपायरी डेट देखकर ही सिलेंडर लें।

3. आईएसआई मार्क वाला सिलेंडर लें: गैस सिलेंडर के साथ आने वाला पाइप, गैस चूल्हा और रेगुलेटर भी आईएसआई मार्क वाला होना चाहिए। आईएसआई मार्क वाला सामान सुरक्षित होता है।

4. गैस सिलेंडर को सुरक्षित रखें: गैस सिलेंडर को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें। सिलेंडर को सीधी धूप में या खुले में न रखें। सिलेंडर को कभी भी आग के पास न रखें।

5. गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय सावधानियां बरतें: गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय हमेशा सावधानियां बरतें। सिलेंडर को कभी भी ओवरलोड न करें। सिलेंडर से आग लगने पर तुरंत पुलिस या अग्निशमन विभाग को सूचित करें।

बीमा का दावा करने की समय सीमा

गैस सिलेंडर दुर्घटना एक गंभीर घटना है, जिसमें जान-माल का नुकसान हो सकता है। यदि आपके साथ गैस सिलेंडर दुर्घटना होती है, तो आपको बीमा क्लेम करने का अधिकार है। बीमा क्लेम करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

1. दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज करें: सबसे पहले, आपको दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करानी होगी। पुलिस रिपोर्ट में दुर्घटना की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि दुर्घटना का समय, स्थान, कारण और नुकसान।

2. बीमा कंपनी को सूचना दें: पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, आपको बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना देनी होगी। आप बीमा कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन या नजदीकी शाखा में जाकर सूचना दे सकते हैं।

कब करें क्लेम, जानिए सब कुछ

आपको दुर्घटना होने के 30 दिनों के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर और नजदीकी पुलिस स्टेशन को हादसे की सूचना देनी होती है। यह सूचना देने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर को लिखित में या फोन पर कॉल करके दे सकते हैं। पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास रख लें।

एफआईआर की कॉपी दिखाने का कारण यह है कि यह दुर्घटना की पुष्टि करने का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज के बिना, आपका बीमा क्लेम खारिज हो सकता है।

अगर दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आपको पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाने होंगे।

इन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए आपको कुछ समय लग सकता है, इसलिए दुर्घटना होने के बाद जल्द से जल्द इन दस्तावेजों को तैयार करना शुरू कर दें।

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